Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से “अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला सहायता योजना” की शुरुआत की है। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है या तलाक दे दिया है।
इस लेख में हम इस योजना की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो पति के सहारे से वंचित हो गई हैं।
- शुरुआत का साल: 2006-07
- आर्थिक सहायता राशि: पहले ₹10,000 थी, जिसे 2017-18 में बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया।
यह सहायता राशि महिलाओं को आर्थिक मजबूती देती है और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
कौन पात्र हैं?
इस योजना का लाभ पाने के लिए नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:
- परित्यक्ता महिला:
- ऐसी मुस्लिम महिला जिसकी शादी हो चुकी हो, लेकिन पति ने उसे 2 वर्षों से अधिक समय से छोड़ दिया हो।
- पति कोई आर्थिक सहायता न दे रहा हो।
- या पति मानसिक रूप से अपंग हो और परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।
- तलाकशुदा महिला:
- ऐसी मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया हो और जिसकी जीवन-यापन की कोई ठोस व्यवस्था न हो।
- आयु सीमा:
- आवेदिका की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय सीमा:
- आवेदिका की वार्षिक आय ₹4,00,000 से कम होनी चाहिए।
- महत्वपूर्ण शर्तें:
- इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार मिलेगा।
- बेवा (विधवा) महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- घोषणा पत्र:
- स्थानीय दो गवाहों (रिश्तेदार न हों) के साथ, जिसमें गवाहों का नाम, पता और मोबाइल नंबर शामिल हो।
- अनुशंसा पत्र / प्रमाण पत्र:
- यह निम्न में से किसी से प्राप्त हो सकता है:
- मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रखंड प्रमुख, विधायक, सांसद आदि।
- सरकारी अधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि)।
- मुस्लिम समुदाय की निबंधित संस्थान।
- यह निम्न में से किसी से प्राप्त हो सकता है:
- आयु प्रमाण पत्र:
- जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र:
- अंचलाधिकारी द्वारा जारी, जिसमें आय ₹4,00,000 से कम हो।
- बैंक खाता विवरण:
- बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति (IFSC कोड के साथ)।
- पति की मानसिक अपंगता का प्रमाण पत्र:
- जिला सिविल सर्जन द्वारा निर्गत।
आवेदन प्रक्रिया
- योजना के लिए आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- जिला स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी।
- योग्य लाभार्थियों के बैंक खाते में अनुदान राशि RTGS/DBT के माध्यम से अंतरित की जाएगी।
- आवेदकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- यह योजना केवल एक बार लाभ प्रदान करती है।
- आवेदन करने के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य है।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय एक महीने के भीतर आवेदन की जांच करेगा।
- लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।
अब तक का प्रदर्शन
इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,592 महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितनी प्रभावी पहल की है।
संपर्क जानकारी
यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी का उपयोग करें:
- टोल-फ्री नंबर: 18003456123
- वेबसाइट: www.minoritywelfare.bih.nic.in
- कार्यालय: अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
अहम लिंक (Important Links)
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महत्वपूर्ण नोट (Important Note):
उपरोक्त सभी जानकारी विभागीय नोटिस और आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर दी गई है। यदि किसी प्रकार की जानकारी अधूरी रह जाती है या किसी गलती की संभावना है, तो आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण लिंक, अधिसूचना, और आधिकारिक वेबसाइट को अवश्य चेक करें।
सटीक जानकारी और आवेदन सुनिश्चित करने के लिए दिए गए लिंक का उपयोग करें।
निष्कर्ष
“अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला सहायता योजना” उन महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत का अवसर है, जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो बिना देरी के आवेदन करें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
राज्य सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।